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Delhi Excise policy: सीबीआई कोर्ट ने समीर महेंद्रू समेत पांच आरोपियों को दी जमानत - CBI court grants bail to five accused

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एनके नागपाल ने मंगलवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में एक एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए समीर महेंद्रू समेत 5 आरोपियों की एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली. इस दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों को बिना अनुमति शहर ना छोड़ने, अपनी लोकेशन जांच अधिकारी को बताने तथा साक्ष्यों को प्रभावित ना करने तथा इस प्रकार के किसी अन्य अपराध में संलिप्त ना होने का निर्देश दिया है.

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Published : Feb 28, 2023, 10:10 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मंगलवार को एक नए आवेदन पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने समीर महेंद्रू समेत 5 लोगों की जमानत याचिका मंजूर कर ली. विशेष सीबीआई अदालत ने एक्साइज पॉलिसी मामले में समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और मुथा गौतम की जमानत याचिका मंजूर कर ली. सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र में इन सभी आरोपियों के नाम हैं लेकिन सीबीआई ने अब तक इन पांचों को गिरफ्तार नहीं किया था.

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एनके नागपाल ने मंगलवार को एक एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए इन सभी आरोपियों की एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली. इस दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों को बिना अनुमति शहर ना छोड़ने, अपनी लोकेशन जांच अधिकारी को बताने तथा साक्ष्यों को प्रभावित ना करने तथा इस प्रकार के किसी अन्य अपराध में संलिप्त ना होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब आरोप पत्र दाखिल करने से पहले इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ऐसे में उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने का कोई ग्राउंड नहीं है. ऐसे में सभी आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर की जाती है.

जेल में ही रहेंगे आरोपी
इन सभी आरोपियों को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है. ईडी द्वारा गिरफ्तारी के मामले में आरोपियों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ही जमानत याचिका दाखिल की थी जिसे पिछले सप्ताह कोर्ट ने खारिज कर दिया था. हालांकि एक आरोपी समीर महेंद्रू ने अपनी पत्नी की सेहत को लेकर कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई है, जिस पर 6 मार्च को कोर्ट फैसला सुना सकता है. मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अपना पक्ष रखा और कोर्ट से जमानत मंजूर ना करने की गुजारिश की थी.

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