नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मंगलवार को एक नए आवेदन पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने समीर महेंद्रू समेत 5 लोगों की जमानत याचिका मंजूर कर ली. विशेष सीबीआई अदालत ने एक्साइज पॉलिसी मामले में समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और मुथा गौतम की जमानत याचिका मंजूर कर ली. सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र में इन सभी आरोपियों के नाम हैं लेकिन सीबीआई ने अब तक इन पांचों को गिरफ्तार नहीं किया था.
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एनके नागपाल ने मंगलवार को एक एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए इन सभी आरोपियों की एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली. इस दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों को बिना अनुमति शहर ना छोड़ने, अपनी लोकेशन जांच अधिकारी को बताने तथा साक्ष्यों को प्रभावित ना करने तथा इस प्रकार के किसी अन्य अपराध में संलिप्त ना होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब आरोप पत्र दाखिल करने से पहले इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ऐसे में उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने का कोई ग्राउंड नहीं है. ऐसे में सभी आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर की जाती है.