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Delhi Excise Policy: विजय नायर समेत सभी पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज - विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल

राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी समीर महेंद्रु, विनॉय बाबू, अभिषेक बोईंपल्ली, विजय नायर और शरद रेड्डी की जमानत याचिका गुरुवार को रद्द कर दी.

राउज एवेन्यू कोर्ट
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Published : Feb 16, 2023, 4:30 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी समीर महेंद्रु, विनॉय बाबू, अभिषेक बोईंपल्ली, विजय नायर और शरद रेड्डी की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. गुरुवार को चारों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सभी जमानत आवेदनों को खारिज करते हुए मामला डिस्पोज कर दिया.

राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने इससे पहले सभी जमानत याचिकाओं को अलग-अलग सुनने के स्थान पर एक ही साथ सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया था. इसके बाद कोर्ट ने सभी मामलों को एक साथ ही फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं इस मामले में मुख्य केस की सुनवाई 28 फरवरी को होगी. इस दौरान सभी आरोपियों को भौतिक रूप से कोर्ट रूम में उपस्थित होना होगा.

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सीबीआई ने एलजी की शिकायत पर अगस्त 2022 में नई आबकारी नीति में अनियमितता का आरोप लगाते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 14 के खिलाफ प्राथमिकी की थी. इस मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़े विजय नायर के साथ अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, मूथा गौतम, अरुण रामचंद्र पिल्लई, कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. आरोपपत्र दायर होने से पहले विजय और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इन दोनों पर सीबीआइ ने आपराधिक साजिश रच कर नई आबकारी नीति से अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया था. बाकी पांचों को गिरफ्तार किए बिना आरोपपत्र दायर हुआ था.

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