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सरकारी व निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकते फीस, ऐसा करने पर होगी कार्रवाई: डिप्टी सीएम

दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ा सकता. इस समय बच्चों की फीस ना देने की वजह से उनका ऑनलाइन कक्षाओं से नाम काटना उचित नहीं है.

Delhi Deputy CM Manish Sisodia
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया

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Published : Apr 17, 2020, 12:48 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बढ़ी हुई फीस को लेकर कड़ा एतराज जताया है. उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि कई स्कूल मनमानी तरीके से फीस ले रहे हैं, स्कूल बंद होने के बावजूद ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस वसूल रहे हैं. प्राइवेट स्कूलों को इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है.

दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ा सकता. इस समय बच्चों की फीस ना देने की वजह से उनका ऑनलाइन कक्षाओं से नाम काटना उचित नहीं है.

'स्कूल स्टाफ को समय पर दें सैलरी'

सभी प्राइवेट स्कूल अपने स्टाफ को समय पर सैलरी देंगे. अगर कोई समस्या है तो पैरेंट्स संस्था की मदद से अपने स्टाफ को सैलरी देनी होगी. इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा. जो स्कूल इसका पालन नहीं करेगा उन पर आपदा कानून और दिल्ली स्कूल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.

'सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी'

कोई स्कूल 3 महीने की फीस चार्ज नहीं करेगा, सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी वो भी प्रति माह लेनी होगी. ट्रांसपोर्टेशन फीस पर रोक लगेगी. जो पैरेंट्स अपने बच्चों की फीस देने में असमर्थ है वो चिंता ना करें. उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन क्लास से नहीं काटा जाएगा.

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