नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील मामले के आरोपी और कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जमानत याचिका पर सुनवाई की.
खर्चे के हिसाब-किताब में फर्जीवाड़ा करने का आरोप
ईडी की ओर से वकील नीतेश राणे ने कहा था कि तलवार एडवांटेड इंडिया नाम एनजीओ का संस्थापक सदस्य हैं. इस एनजीओ ने 2312-13 से लेकर 2015-16 के बीच इंग्लैंड की मिसाइल निर्माता कंपनी एमबीडीए और एयरबस फ्रांस से 90.72 करोड़ रुपये हासिल किए.
कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील मामले के आरोपी और कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दिया है.
ईडी के मुताबिक एनजीओ ने अपने खर्चे के हिसाब-किताब में फर्जीवाड़ा कर ये दिखाने की कोशिश की कि विदेशी धन का सही इस्तेमाल किया गया. तलवार फिलहाल एविएशन सेक्टर में गड़बड़ियों के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है.
तलवार के फरार कारोबारी विजय माल्या से संबंध हैं
1 मई 2019 को कोर्ट ने दीपक तलवार के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दीपक तलवार ने अपने प्रत्यर्पण को गलत बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसे वापस ले लिया था. पहले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि दीपक तलवार के फरार कारोबारी विजय माल्या से संबंध हैं. तलवार कॉरपोरेट लॉबिंग करता रहा है.
ईडी ने बताया कि तलवार से पूछताछ के बाद उसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उन अधिकारियों के नाम जानने हैं. जिन्होंने विदेशी एयरलाइंस कंपनियों को फायदा पहुंचाने में मदद की. 31 जनवरी 2019 को ईडी ने दीपक तलवार को प्रत्यर्पित कर भारत लाने के बाद गिरफ्तार कर लिया था.