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दिल्ली हिंसा: आरोपी को कलर फोटो उपलब्ध नहीं कराने पर जांच अधिकारी और DCP को नोटिस - दिल्ली हिंसा

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में आरोपी को CCTV फुटेज के कलर फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं कराने पर जांच अधिकारी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के DCP को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

delhi court issued notice to investigating officer and dcp for not providing color photo to delhi violence accused
delhi court issued notice to investigating officer and dcp for not providing color photo to delhi violence accused

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Published : Oct 25, 2021, 9:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में आरोपी को CCTV फुटेज के कलर फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं कराने पर जांच अधिकारी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के DCP को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि संबंधित अधिकारी पर क्या कानूनी कार्रवाई की जाए.



सुनवाई के दौरान मामले के आरोपी विनोद ने कोर्ट को बताया कि भले ही उसे चार्जशीट की पूरी प्रति मिल गई है लेकिन जिन फोटोग्राफ्स पर अभियोजन ने भरोसा किया है उनकी कलर प्रति नहीं सौंपी गई. इससे कोर्ट नाराज हो गया. कोर्ट ने कहा कि कल फोटोग्राफ्स देने के उसके आदेश के बावजूद जांच अधिकारी ने आरोपी को उपलब्ध नहीं कराया.

कोर्ट ने जांच अधिकारी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के DCP को कारण बताओ नोटिस जारी किया. कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी और DCP के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 60 और 122 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाए. कोर्ट इसके पहले भी दिल्ली हिंसा के मामले की जांच में लापरवाही और कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने पर फटकार लगा चुका है.

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