नई दिल्लीः दिल्ली कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को जमानत (Former Madhya Pradesh MLA Kishor Samrite gets bail) दे दी है. मांग पूरी न होने के एवज में उन्होंने कथित तौर पर संसद को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद किशोर समरीते को गिरफ्तार किया गया था. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल ने पूर्व विधायक को इस आधार पर राहत दी है कि संसद को उड़ाने की धमकी के बावजूद न ही किसी प्रकार का कोई विस्फोटक मिला और न ही किसी प्रकार के जान-माल का नुकसान हुआ. साथ ही मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी थी.
16 सितंबर 2022 को संसद भवन को स्पीड पोस्ट के जरिए एक संदिग्ध वस्तु मिली थी, जिसमें विस्फोटक जैसे सामान के अलावा भारतीय झंडा और संविधान की एक प्रति मौजूद था. न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि इस धमकी के बावजूद संसद भवन में किसी प्रकार का कोई विस्फोट अथवा कोई जान-माल की क्षति नहीं हुई थी. इसके अलावा उनके हिरासत में रहने के दौरान मामले की जांच पूरी हो चुकी थी और आरोप पत्र दायर हो चुका था. वहीं पूर्व विधायक की आयु 59 साल हो चुकी है. ऐसे में आरोपी की जमानत याचिका मंजूर की जाती है.