नई दिल्ली:आईआरसीटीसी घोटाला मामले (IRCTC scam case) में लालू यादव और उनके परिवार समेत 11 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने आरोप पत्र दाखिल किया है. आरोप पत्र पर बहस के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 नवंबर की तिथि तय की है. इस दौरान बचाव पक्ष ने सीबीआई से दस्तावेज व अन्य साक्ष्यों की मांग की है. कोर्ट ने सीबीआई को 14 नवंबर तक सभी दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिये हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट से विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत में शनिवार को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में लालू प्रसाद यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया है. आरोप पत्र पर बहस से पहले बचाव पक्ष की तरफ से सभी साक्ष्य व दस्तावेजों की मांग की गई है जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर 14 नवंबर तक कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है. वहीं आरोप पत्र पर बहस के लिए 19 नवंबर की तिथि तय की गई है. इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई के आवेदन जिसमें तेजस्वी यादव की जमानत निरस्त करने की मांग की गई थी को खारिज कर दिया था.