नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति घोटाला मामले में दर्ज ईडी के केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा. इससे पहले विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल 26 अप्रैल की शाम चार बजे जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन फैसला तैयार न होने की वजह से उन्होंने फैसला सुनाने की अग्रिम तारीख 28 अप्रैल तय की थी.
बता दें कि 29 अप्रैल तक सिसोदिया ईडी वाले केस में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. ऐसे में अगर सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होती है, तो कोर्ट शनिवार को ईडी वाले केस में फिर से सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाएगा. हालांकि, सिसोदिया को जमानत मिलने के आसार बहुत कम हैं, क्योंकि ईडी ने कोर्ट को सिसोदिया के खिलाफ कई सारे सबूत सौंपे हैं. अगर किसी भी तरह से जमानत मिलती भी, तो भी 12 मई तक सिसोदिया को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा, क्योंकि गुरुवार को ही कोर्ट ने सीबीआई वाले केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई है.
बता दें कि इससे पहले सीबीआई वाले केस में भी राउज एवेन्यू कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है. इसके बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. गुरुवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सिसोदिया के आबकारी नीति घोटाले में शामिल होने को लेकर कई सबूत पेश किए. साथ ही यह भी कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी जाती है, तो वह मामले में गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम हैं.