नई दिल्ली:दिल्ली का साकेत कोर्ट, मुजफ्फपुर शेल्टर होम मामले पर 14 नवंबर को फैसला सुनाएगा. पिछले 30 सितंबर को एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि नाबालिग पीड़ितों के बयानों से साफ है कि सभी 21 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. अभियुक्तों की ओर से कहा गया था कि सीबीआई ने निष्पक्ष जांच नहीं की है. उनका कहना है कि सभी केस भ्रमपूर्ण हैं, न कोई घटना की तिथि है और न ही समय और स्थान.
25 फरवरी को शुरू हुई थी सुनवाई
साकेत कोर्ट ने 25 फरवरी से सुनवाई शुरू की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को इस केस की सुनवाई बिहार से दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर की थी. कोर्ट ने निर्दश दिया था कि इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी की जाए.