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ताहिर हुसैन की तीन जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित, कल आएगा फैसला - प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट

दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन की तीन जमानत अर्जियों पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं. कोर्ट आज जिन एफआईआर के मामले पर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी वे तीनों मामले दयालपुर थाना के हैं.

Decision on three bail plea of Tahir Hussain secured
ताहिर हुसैन की तीन जमानत याचिकाओं पर कल आएगा फैसला

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Published : Oct 21, 2020, 7:30 PM IST

Updated : Nov 18, 2020, 6:10 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन की तीन जमानत अर्जियों पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. आज दिल्ली पुलिस की ओर से वकील मनोज चौधरी ने अपनी दलीलें रखीं. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव कल यानि 22 अक्टूबर को फैसला सुनाएंगे.



मनोज चौधरी सभी मामलों की पैरवी कर रहे हैं

पिछले 21 अक्टूबर को मनोज चौधरी ने कहा था कि पुलिस इन मामलों में पूरक चार्जशीट दाखिल करना चाहती है. तीनों जमानत अर्जियों पर ताहिर हुसैन की ओर से वकील केके मेनन और उदित बाली ने दलीलें पूरी कर ली हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से वकील मनोज चौधरी की दलीलें अभी पूरी नहीं हुई हैं. पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया था कि वकील मनोज चौधरी चांदबाग पुलिया के पास हुई हिंसा के सभी मामलों की पैरवी करेंगे.

दयालपुर पुलिस थाने के है तीनों मामले

ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं. कोर्ट आज जिन एफआईआर के मामले पर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी वे तीनों मामले दयालपुर थाने के हैं. एक मामला दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 120 का है. एफआईआर में ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं. दूसरी एफआईआर भी दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 117 का है. जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज हैं. तीसरा मामला भी दयालपुर थाने का ही है. तीसरा एफआईआर नंबर 80 का है. जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज है.

ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया

पिछले 21 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ एक एफआईआर में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगो को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है. करीब एक हजार पन्नों की इस चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. क्राईम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपनी छत पर था. ताहिर हुसैन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है. चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा कराने के लिए ताहिर हुसैन ने एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए थे.



मनी लाउंड्रिंग का मामला भी दर्ज किया गया है

ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी ने मनी लाउंड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है. ताहिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है. ईडी ने कई स्थानों पर छापा मारा जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले. ताहिर हुसैन के पास से व्हाट्स ऐप चैट, फर्जी बिल बरामद किए गए. ईडी ने कहा है कि ताहिर हुसैन ने आपराधिक साजिश रचते हुए कई कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए. इन पैसों से अपराध को अंजाम दिया गया.

Last Updated : Nov 18, 2020, 6:10 PM IST

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