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हाउसिंग प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन न कराने पर HC का DDA और रेरा को नोटिस - रियल एस्टेट

याचिका अभिजीत मिश्रा ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि डीडीए ने अपने हाऊसिंग स्कीम 2017 और 2019 का कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिल्ली, रेरा को उपलब्ध नहीं कराया था.

हाईकोर्ट ने दिया नोटिस

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Published : Jul 25, 2019, 9:04 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए हाऊसिंग स्कीम 2017 और 2019 का रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के यहां रजिस्टर्ड न करने पर डीडीए और रेरा को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों निकायों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

याचिका अभिजीत मिश्रा ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि डीडीए ने अपने हाऊसिंग स्कीम 2017 और 2019 का कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिल्ली, रेरा को उपलब्ध नहीं कराया था. याचिका में दिल्ली, रेरा के चेयरमैन और दिल्ली सरकार से डीडीए के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की. याचिका में डीडीए के खिलाफ रेरा एक्ट के मुताबिक अधिकतम जुर्माना लगाने की मांग की गई है.

याचिका में डीडीए के मकानों के अलॉटमेंट प्रक्रिया को तब तक निलंबित करने की मांग की गई है. जब तक डीडीए रेरा एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की औपचारिकता पूरी नहीं हो जाए.

आपको बता दें कि डीडीए ने हाल ही में अपनी हाऊसिंग स्कीम 2019 का आवंटन लॉटरी के जरिये किया है.

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