नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने AIADMK सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले के आरोपी दलाल सुकेश चंद्रशेखर की कस्टडी बेल सात जुलाई तक बढ़ा दिया है. जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच को सुकेश चंद्रशेखर ने भरोसा दिलाया कि इसके बाद वह जमानत बढ़ाने की मांग नहीं करेगा.
मां से मिलने के लिए मिली थी अंतरिम जमानत
सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी मां की सर्जरी टलने के आधार पर जमानत बढ़ाए जाने की मांग की थी. इससे पहले सुकेश को हाईकोर्ट ने मां से मिलने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी. सुकेश चेन्नई यात्रा करने के लिए उसके साथ जानेवाले अधिकारियों को पूरा खर्च भी देने को तैयार हो गया था. हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के लिए सुकेश को पांच लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सुकेश को तभी जाने दिया जाए, जब उसकी मां को उसके सहयोग की जरुरत हो. हालांकि कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान सुकेश को किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी थी.