दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

उन्नाव रेप: पीड़िता के पिता की मौत मामले में अदालत 13 मार्च को सुनाएगी सजा

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दोषियों की सजा पर 13 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. 4 मार्च को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार दिया था.

By

Published : Mar 12, 2020, 4:22 PM IST

Court will pronounce sentence on March 13 case of death of father of unnao molestation victim
उन्नाव रेप

नई दिल्ली: तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दोषियों की सजा के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने इस पर कल यानि 13 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

सेंगर समेत सात दोषी करार

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात दोषियों को उम्रकैद की सजा देने की मांग की. पिछले 4 मार्च को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार दिया था. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने इस मामले के चार आरोपियों को बरी कर दिया था. अप्रैल 2018 को मौत हुई थी रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी.

4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी.

रेप मामले में सेंगर को उम्रकैद की सजा

तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था. तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details