नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. स्पेशल जज नीलोफर आबिदा परवीन ने संजय भंडारी, सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा को 29 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले के आरोपी और व्यवसायी सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन एंडेड वारंट जारी करने का आदेश दिया.
ओपन एंडेड वारंट का मतलब होता है कि उसे तामील कराने की समय सीमा नहीं होती. इस मामले पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील नवीन कुमार माटा, अनिल खत्री और मोहम्मद फैजान ने कहा था कि पूरक चार्जशीट में संयुक्त अरब अमीरात के बिजनेसमैन सीसी थम्पी और ब्रिटेन स्थित व्यवसायी सुमित चड्ढा का नाम शामिल किया है. उनमें संजय भंडारी कथित तौर पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी हैं.
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ईडी के मुताबिक उसने सुमित चड्ढा और उनकी पत्नी को समन जारी किया था लेकिन दोनों जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. ईडी के चार्जशीट में आरोप था कि यूपीए के शासनकाल में भंडारी ने कमीशन लिया और लंदन में संपत्ति खरीदी जिसके लाभार्थी मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं. रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के आरोपों को गलत
बताया था.
इस मामले में पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हथियार डीलर संजय भंडारी के दिल्ली मे पंचशील पार्क में पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित संपति को कब्जे में लिया था जो कि एसबी हॉस्पिटेलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया है. ईडी ने 2017 में भंडारी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. ईडी ने भंडारी के खिलाफ 2020 में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी रॉबर्ट वाड्रा के साथ भंडारी के संबंधों की भी जांच कर रही है. भंडारी फिलहाल ब्रिटेन में है.
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