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आगरा किले में शिवाजी जयंती मनाने के मामले में कोर्ट ने ASI को जारी किया नोटिस - छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती

आगरा के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मानाने वाली याचिका पर सुनाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी किया है. वहीं इस केस पर अगली सुनवाई आठ फरवरी को होगी.

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Published : Feb 3, 2023, 7:00 PM IST

नई दिल्ली:छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को मनाने के लिए आगरा के किले में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इनकार कर दिया. इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तारीख तय की. इस बीच याचिकाकर्ता के वकील को मामले में निर्देश लेने का निर्देश दिया गया है.

याचिका आरआर पाटिल फाउंडेशन ने दायर की है. बताया जा रहा है कि 19 फरवरी को आगरा के किले में शिवाजी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एएसआई से परमिशन मांगी थी, लेकिन एएसआई ने बिना कारण बताए अनुमति देने से मना कर दिया गया है. याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि अनुमति के लिए 9 दिसंबर को आवेदन दायर किया गया था और 23 दिसंबर को खारिज कर दिया गया था. बिना कोई कारण बताये आवेदन को खारिज कर दिया गया. अनुमति देने से इनकार क्यों किया गया, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है.

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वहीं, एएसआई के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता एक निजी एनजीओ है और यह कार्यक्रम राज्य की तरफ से आयोजित नहीं है. आगरा का किला राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है. हम आमतौर पर एनजीओ और निजी व्यक्तियों को अनुमति नहीं देते हैं. अगर हम ऐसा करते हैं तो हर कोई अनुमति लेने आएगा. इस मामले में याचिकर्ता के वकील ने कोर्ट से तत्काल राहत की मांग की है, क्योंकि कार्यक्रम 19 फरवरी को आयोजित होने वाला है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को इस मामले में निर्देश लेने का निर्देश दिया है.

(ANI)

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