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दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन बुक एग्जामिनेशन कराने को लेकर कोर्ट में सुनवाई आज

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि वो ओपन बुक एग्जामिनेशन के दूसरे चरण के संबंध में पूरा ब्यौरा बताए. यूनिवर्सिटी में कोरोना महामारी के कारण ओपन बुक एग्जामिनेशन का फैसला लिया गया था. जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया है. आज कोर्ट में सुनवाई है.

open book examination in Delhi University
ओपन बुक एग्जामिनेशन

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Published : Sep 22, 2020, 9:38 AM IST

नई दिल्ली: हाईकोर्ट आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन बुक एग्जामिनेशन के दूसरे चरण को लेकर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि वो ओपन बुक एग्जामिनेशन के दूसरे चरण के संबंध में पूरा ब्यौरा बताए. कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछा था कि रिजल्ट कब तक घोषित होंगे.

दिल्ली यूनिवर्सिटी OBE पर सुनवाई

दूसरे चरण की परीक्षा में 1500 से ज्यादा छात्र नहीं


पिछले 1 सितंबर को सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से वकील सचिन दत्ता ने कहा था कि परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड छात्रों की संख्या कुछ छात्रों की संख्या से कम है, क्योंकि कुछ छात्रों ने कोर्स छोड़ दिया है और उनका नाम केवल कागज पर है.

दिव्यांग छात्रों में से काफी कम बचे हैं. दृष्टिबाधित छात्रों में ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए 10-12 ही बचे हैं. 221 छात्रों में से 207 ने अपना प्रश्नपत्र दाखिल किया है. कोर्ट ने कहा था कि सभी श्रेणियों में से दूसरे चरण के लिए केवल 326 आवेदन प्राप्त हुए हैं. पहले चरण में अधिकांश छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. दूसरे चरण में 1500 से ज्यादा छात्र शामिल नहीं होंगे.


30 सितंबर के बाद प्रोविजनल दाखिला देने का निर्देश


सुनवाई के दौरान यूजीसी ने कहा था कि हमने कॉलेजों को भी एडवाइजरी जारी कर 30 सितंबर के बाद प्रोविजनल दाखिला देने का निर्देश दिया है. तब कोर्ट ने कहा था कि आपका हलफनामा रिकॉर्ड में नहीं है. आपने कोर्ट मास्टर को ई-मेल क्यों नहीं किया. तब यूजीसी ने कहा था कि ये सर्टिफिकेट जारी करने से जुड़ा मामला नहीं है. जब तक एकेडमिक कैलेंडर तय नहीं हो जाता है, तब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी.

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