नई दिल्ली:दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाले अमित अरोड़ा की अर्जी खारिज कर दी. अरोड़ा ने अदालत से पत्नी की सर्जरी के लिए जमानत मांगी थी. इस पर विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि पहले पत्नी को अस्पताल से सर्जरी की तारीख लेनी चाहिए, तभी यह अदालत अंतरिम जमानत देने के उसके अनुरोध पर विचार कर सकती है. अदालत ने कहा कि आरोपी की पत्नी की चिकित्सा रिपोर्ट की जांच अधिकारी से कराई गई है. इसके मुताबिक सर्जरी को कहा गया है, लेकिन यह आपात स्थिति नहीं है बल्कि योजना के तहत सर्जरी होने की प्रक्रिया है. इसलिए इस सर्जरी को आपात स्थिति नहीं कहा जा सकता.
ईडी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अरोड़ा की ओर से दी गई दलीलें यह नहीं दर्शाती हैं कि सर्जरी के लिए कोई वास्तविक योजना बनाई गई है और सर्जरी के लिए कोई तारीख या अस्पताल प्रस्तावित नहीं किया गया है. न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी सर्जरी के आधार पर कुछ अवधि के लिए मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत का हकदार हो सकता है, पर इसे नियमित या आकस्मिक तरीके से जमानत नहीं दी जा सकती.
समीर महेंद्रु की जमानत याचिका पर फैसला टलाःवहीं, समीर महेंद्रु की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि इस मामले में एक अन्य आरोपी शरद रेड्डी और विनॉय बाबू की जमानत याचिका पर भी बहस की जानी है. ऐसे में इन तीनों जमानत याचिका पर कोर्ट 20 जनवरी को फैसला सुना सकता है.