नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए दफ्तर जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया. बता दें कि 5 दिसंबर को कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा के नामांकन के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी.
संजय सिंह का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल खत्म हो रहा है. वह दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं. राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी है. संजय सिंह ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी थी.
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संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं. जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं वह ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिग के दोषी हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई आरोपी एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी हो जाता है तो उसे मनी लाउंड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती. कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिए सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी. अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी. बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.
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