नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में आरोपी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका विशेष सीबीआई न्यायालय (Special CBI Court) ने मंजूर कर ली है. हालांकि इसी मामले में ईडी ने आरोपियों को रविवार शाम गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें सोमवार को विशेष न्यायालय में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पांच दिन की ईडी की हिरासत (ED custody) में भेज दिया है. ऐसे में जमानत मिलने के बाद भी दोनों आरोपी अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.
इससे पहले हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि विजय नायर इस मामले में मिडल मैन की भूमिका में रहे है हैं. ये लगातार मीटिंग में उपस्थित रहे हैं. इनके कई चैट ऐसे है, जिससे साफ पता चलता है कि इनकी भूमिका रही है. अगर अभी इस स्टेट पर जमानत देने का मतलब है जांच में प्रभाव पड़ेगा. इसके जवाब में विजय नायर की वकील रेबेका जॉन ने कहा कि मैं कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं हूं, 43 दिन से मैं जेल में हूं मेरा लीगल राइट है जमानत लेना. शराब नीति मामले में अभिषेक बोईनपल्ली और विजय नायर की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है.