नई दिल्ली:अग्रवाल समाज के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के आरोपों पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा झेल रहे सीएम केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी मर्लेना, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है.
सीएम केजरीवाल को एक और राहत ! राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी पर दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के 'नाम कटवाने' के आरोप के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने इस मामले में भी दस हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी.
7 जून को आतिशी, सुशील गुप्ता को मिली थी जमानत
पिछले 7 जून को कोर्ट ने केजरीवाल को 16 जुलाई आज पेश होने का आदेश दिया था. 7 जून को कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं आतिशी, सुशील गुप्ता और मनोज कुमार को जमानत दे दी थी.
पिछले 30 अप्रैल को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता और आतिशी को समन जारी किया था. हालांकि आज सीएम केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए. उन्होंने अपनी पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने कहा कि आप सुनवाई की अगली तारीख को कोर्ट में पेश हों.
बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया.
सीएम ने लगाए थे वोट काटे जाने का आरोप
बता दें कि अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे. बीजेपी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिए वोटरो में से 4 लाख के नाम क्यों कटवाए, जवाब दीजिए. उन्होंने ये भी कहा था कि
'भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी जैसी गलत नीतियों की वजह से व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए. इसलिए बनिए इस बार भाजपा को वोट नहीं दे रहे, तो क्या इसका मतलब आप उनके वोट कटवा दोगे? ऐसे जीतोगे?'.