पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में नियमित जमानत दे दी थी. कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दे दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. पिछले 19 जनवरी को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी
19 नवंबर 2018 को लालू यादव खराब स्वास्थ्य के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे. उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि अस्पताल प्रशासन या जेल प्रशासन सुनवाई के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये लालू प्रसाद यादव को पेश करने का इंतजाम करें. इसी आदेश का पालन करते हुए लालू यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था.
जमानत पर CBI का विरोध
पिछले 6 अक्टूबर को कोर्ट ने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने तेजस्वी और राबड़ी के जमानत का विरोध किया था. सीबीआई ने कहा कि इनके जमानत रहने पर जांच प्रभावित हो सकती है. इससे पहले इस मामले में ये सभी आरोपी अंतरिम जमानत पर थे.