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अगस्ता वेस्टलैंड केस: मिशेल की जमानत याचिका पर 2 हफ्ते में जवाब दे सरकार

बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि मिशेल के खिलाफ एक पूरक चार्जशीट दायर करने की जरुरत है. साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को दो हफ्ते में जवाब देने का वक्त दिया है.

क्रिश्चियन मिशेल

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Published : Nov 13, 2019, 12:09 PM IST

नई दिल्ली:अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में मिशेल ने हाईकोर्ट में ईडी और सीबीआई के मामले में जमानत याचिका दायर की है. ट्रायल कोर्ट दोनों मामलों में मिशेल की ज़मानत याचिका खारिज कर चुका है. मामले में सीबीआई को दो हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है.

पिछले 7 सितंबर को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. पिछले 4 अप्रैल को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था. ईडी ने आरोपपत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपी बनाया है. ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपी बनाया है. मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं. इस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है.

22 दिसंबर 2018 को भी कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर 2018 की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए.

मामले का एक आरोपी राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बन चुका है. इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपी बनाया गया है.

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