नई दिल्ली : 200 करोड़ रुपए की ठगी (Money Laundering Case) के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस (Bollywood actress Jacqueline Fernandez) को पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने जमानत दे दी. इससे पहले कोर्ट ने जैकलिन की नियमित जमानत पर 10 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले गुरुवार को पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने इस दौरान ईडी की जांच और कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कई प्रश्न पूछे थे. कोर्ट ने ईडी से पूछा कि इस मामले में जांच का दायरा कितना बड़ा है, सैकड़ों करोड़ रुपए कहां लगाए गए कहां गए, साथ ही अगर ED के पास पर्याप्त सबूत थे तो उसने अभी तक जैकलिन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया.
गिरफ्तार न करने के सवाल पर ईडी ने जवाब दिया कि उस समय जैकलिन के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी था ऐसे में वह देश छोड़कर नहीं जा सकती थी. जैकलिन की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि जैकलिन लगातार जांच में सहयोग कर रही हैं. ईडी 5 बार उनके बयान रिकॉर्ड कर चुकी है. इस मामले में उन्होंने खुद ही कोर्ट में सरेंडर किया है. और उसके बाद ही कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, ऐसे में जब जांच में सहयोग कर रहे हैं तो उन्हें जेल के अंदर रखने की क्या जरूरत है.
इस मामले में ईडी केवल परेशान कर रही है. ईडी के सारे आरोप निराधार हैं. जैकलीन ने कहा मैं अपने काम के सिलसिले में विदेश जाती रहती हूं, लेकिन मुझे विदेश जाने से रोका गया. मैं पिछले साल जनवरी में अपनी माँ से मिलने जा रही थी लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया. मैंने इसके लिए जांच एजेंसी को ईमेल किया था लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया गया.