नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मेयर शैली ओबेरॉय के दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) कीस्थायी समिति के छह सदस्यों के फिर से चुनाव कराने के फैसले को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि किसी एक व्यक्ति के मतपत्र को खारिज करने का ओबेरॉय का निर्णय कानून की दृष्टि से गलत था. निर्णय किसी सामग्री पर आधारित नहीं था. अदालत ने अब ओबेरॉय को 24 फरवरी को हुए मतदान के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है.
एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि खारिज किए गए मतपत्रों की गिनती की जानी चाहिए. यह याचिका दो भाजपा पार्षदों कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय द्वारा दायर की गई थी. इसमें 24 फरवरी को हुए एमसीडी की स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव परिणाम को घोषित करने के लिए शेली ओबेरॉय को निर्देश देने की मांग की गई थी.
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नए सिरे से चुनाव कराने का दिया था आदेशः उन्होंने स्थायी समिति के सदस्यों के फिर से चुनाव के लिए महापौर के नोटिस को रद्द करने की भी मांग की थी. आम आदमी पार्टी (आप) की सदस्य ओबेरॉय ने एक आदेश पारित किया था, जिसके द्वारा उन्होंने एमसीडी स्थायी समिति के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया था.
अपनी याचिका में सहरावत और रॉय ने अदालत से कहा कि महापौर का आदेश गलत था, क्योंकि चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं. जहां भाजपा और आप दोनों ने तीन-तीन सीटें जीती हैं. कोर्ट ने 25 फरवरी को पारित एक अंतरिम आदेश में ओबेरॉय के निर्देशों पर रोक लगा दी थी.
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