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सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म खानदानी शफाखाना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुपरकैसेट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को निर्देश दिया है कि फिल्म 'खानदानी शफाखाना' रिलीज़ से पहले दिल्ली बेस्ड उस सेक्सॉलजिस्ट को दिखाई जाए, जिन्होंने फिल्म पर उनके पेशे को बदनाम करने का आरोप लगाया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ETV BHARAT

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Published : Jul 24, 2019, 5:48 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म खानदानी शफाखाना के प्रोड्यूसर सुपर कैसेट्स प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वो याचिकाकर्ता के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग करें. कोर्ट के निर्देशानुसार 26 जुलाई को विजय एबॉट को फिल्म दिखाई जाएगी. मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.

'पेशे को बदनाम करने की कोशिश'
याचिका जाने-माने सेक्सोलॉजिस्ट डॉ. हकीम हरिकिशन लाल के पुत्र डॉ. विजय एबॉट ने दायर की है. याचिका में इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि फिल्म में उसे और उसके पेशे को बदनाम करने की कोशिश की गई है.

याचिका में कहा गया है कि बिना उनकी अनुमति के उनके पिता के नामी ट्रेडमार्क खानदानी शफाखाना का इस्तेमाल गैर-कानूनी है.

सेंसर बोर्ड को लिखा पत्र
याचिकाकर्ता ने फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और डायरेक्टर शिल्पी दासगुप्ता को लीगल नोटिस भी भेजा था. याचिका में कहा गया है कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने उनके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया है.

याचिकाकर्ता ने सेंसर बोर्ड को भी पत्र लिखकर 'खानदानी शफाखाना' को सर्टिफिकेट न देने की मांग की थी. ये फिल्म 2 अगस्त को रिलीज होनेवाली है. इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा के अलावा अनु कपूर, कुलभूषण खरबंदा नजर आएंगे.

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