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दिल्ली में विकास की उम्मीद कर रहे लोगों को न्याय देगा दिल्ली सेवा बिल : बांसुरी स्वराज - basuri swaraj

दिल्ली सेवा बिल पर कानून बनने और अधिसूचना जारी होने को लेकर दिल्ली बीजेपी ने खुशी जाहिर की है. दिल्ली भाजपा सचिव ने कहा कि केजरीवाल सरकार हमेशा जिम्मेदारी से बचती रहती है. अधिसूचना दिल्ली के करोड़ों नागरिकों के लिए राहत लेकर आई है.

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Published : Aug 12, 2023, 8:33 PM IST

बांसुरी स्वराज

नई दिल्ली:दिल्ली सेवा बिल पास होने और कानून बनने पर भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. इस कानून के बनने का दिल्ली बीजेपी की ओर से स्वागत किया गया है. पूरे मामले पर दिल्ली भाजपा सचिव ने कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक की गजट अधिसूचना दिल्ली के करोड़ों नागरिकों के लिए राहत लेकर आई है. हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में उचित प्रशासन और विकास होगा. दिल्ली भाजपा सचिव बांसुरी स्वराज ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत की आजादी के अमृत काल के दौरान दिल्ली सेवा विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए धन्यवाद दिया है.

जिम्मेदारी से बचती रहती है केजरीवाल सरकार: उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो न केवल केंद्र सरकार बल्कि उपराज्यपाल और दिल्ली की नौकरशाही के साथ भी लगातार टकराव की राजनीति कर रही है. केजरीवाल सरकार लगातार जिम्मेदारी से बच रही है और मीडिया के सामने पीड़ित कार्ड खेल रही है. बांसुरी स्वराज ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हुए अपने अतिरिक्त अधिकारों और ताकत के लिए लगातार लड़ने वाली सरकार को देखकर दिल्ली के लोग निराश हो गए हैं. यह विधेयक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए दिल्ली में कामकाज को सुनिश्चित करेगा और विकास की उम्मीद कर रहे दिल्ली के लोगों को न्याय देगा.

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प्रशासनिक व्यवस्था में कानूनी संशोधन अनिवार्य: बिल पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार सत्ता में आये थे, तब से उनकी सरकार लगातार अराजक तरीके से काम कर रही है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि 2013 में राजपथ पर मुख्यमंत्री का धरना, 2018 में उपराज्यपाल के ऑफिस में मुख्यमंत्री का धरना, 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव के साथ दुर्व्यवहार, 16-17 मई की आधी रात को दिल्ली के सतर्कता सचिव के कार्यालय का ताला तोड़ना चार केजरीवाल सरकार के कदाचार के ज्वलंत उदाहरण हैं. ये उदाहरण लोगों की सेवा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में कानूनी संशोधन करने के लिए पर्याप्त कारण हैं.

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