नई दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण (Air Pollution In Delhi) के बढ़े स्तर को देखते हुए एक बार फिर BS-3 पेट्रोल को BS- 4 डीजल गाड़ियों पर पाबंदी (BS-4 diesel vehicles in Delhi) लगा दी गई है. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में BS-3 पेट्रोल व BS-4 डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध 9 दिसंबर या ग्रेप के नियमों में छूट तक लागू रहेगा. अगर कोई भी BS 3 पेट्रोल व BS 4 डीजल चार पहिया वाहन सड़कों पर दौड़ते पाया गया तो उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि इमरजेंसी सेवाओं और सरकार या चुनावी कार्य में लगे वाहनों को इसमें छूट दी जाएगी.
अक्टूबर महीने में भी दिल्ली में जब प्रदूषण का स्तर बढ़ा था तब परिवहन विभाग ने पेट्रोल की BS-3 और डीजल की BS-4 गाड़ियों पर बैन लगा दिया था. प्रदूषण फिर गंभीर स्तर के पार पहुंच गया है. इसके चलते यहां एक बार फिर से ग्रेप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सोमवार को एक आदेश जारी करके पेट्रोल की BS-3 और डीजल की BS-4 श्रेणी वाली गाड़ियों के चलने पर दोबारा प्रतिबंध लगा दी है.
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ग्रेप के अलग-अलग चरणों में अलग-अलग तरह के पाबंदी लागू करने के संबंध में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जो निर्देश जारी कर रखे हैं, उसी के मद्देनजर यह पाबंदी लागू की गई है. अब परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट विंग की टीमें दोबारा से गाड़ियों की चेकिंग शुरू करेगी और नियमों का उल्लंघन होता पाए जाने पर एक्शन लिया जाएगा. यह आदेश फिलहाल 9 दिसंबर तक लागू रहेगा.