नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस ने राजधानी में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से ड्रोन कैमरे, पैराग्लाइडर व टॉय एयरक्राफ्ट के उड़ान पर रोक लगा दी है. इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने 18 जनवरी को एक आदेश पर जारी किया है. इसका उल्लंघन पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश के लागू रहने के दौरान हॉट एयर बैलून के जरिए विज्ञापन इत्यादि पर भी रोक लगी रहेगी.
पुलिस के अनुसार, 26 जनवरी के मौके पर ड्रोन या अन्य दूसरी हवाई चीज से आतंकी हमला करने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से बुधवार को ऑर्डर जारी कर हवाई क्षेत्र में भी धारा 144 लागू कर दी गई. यह आदेश फिलहाल 18 जनवरी से एक माह तक जारी रहेगा. इस आदेश के तहत आसमान में किसी भी तरह का मानव रहित प्लेन, ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर, माइक्रो लाइट एयरक्राफ, यूएवी, सूएएस आदि के उड़ाने पर पाबंदी रहेगी. पुलिस की टीम इस पर नजर रखेगी. इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आरोपियों पर पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.