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रविदास मंदिर पुनर्निर्माण मामलाः अशोक तंवर ने SC में दायर की अवमानना याचिका

अशोक तंवर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भक्तों की एक समिति गठित करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया था, जिसे तब गुरु रविदास मंदिर का निर्माण करना था लेकिन आज तक ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई है और ना ही मंदिर का निर्माण करवाया गया है.

Ashok Tanwar filed contempt petition in SC in reconstruction of Guru Ravidas temple case
रविदास मंदिर पुनर्निर्माण मामला

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Published : Feb 20, 2020, 1:47 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़ःदिल्ली में गुरु रविदास मंदिर को फिर से बनाने का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है. हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. याचिका में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गुरु रविदास मंदिर को फिर से बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है.

6 हफ्ते का दिया था समय

तंवर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भक्तों की एक समिति गठित करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया था, जिसे तब गुरु रविदास मंदिर का निर्माण करना था लेकिन आज तक ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई है और ना ही मंदिर का निर्माण करवाया गया है.

जिसके चलते उन्होंने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जल्द से जल्द मंदिर के निर्माण की बात की है. अशोक तंवर ने अपनी अवमानना याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिट याचिका पर गुरु रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण और मूर्तियों की बहाली के लिए आदेश दिया था.

क्या है मामला

दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित ऐतिहासिक रविदास मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 अगस्त 2019 में डीडीए ने तोड़ दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो हर किसी की भावना का सम्मान करती है लेकिन कानून का पालन तो करना होगा.

मंदिर टूटने के बाद संत रविदास के भक्तों ने काफी विरोध किया था. सड़क से लेकर जंतर-मंतर तक इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया था. तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार भी मंदिर को तोड़ने के विरोध में आ गई थी.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के तुगलकाबाद में उसी जगह पर रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आदेश जारी किया था. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट की पीठ ने ये फैसला सुनाया था.

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