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मानहानि मामला: केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के आदेश, AAP के कई नेताओं को जमानत - criminal defamation case

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं आतिशी, सुशील गुप्ता और मनोज कुमार को जमानत दे दिया है. इसकी शिकायत बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने दर्ज कराई है.

आपराधिक मानहानि के मामले में केजरीवाल कोर्ट में नहीं हुए पेश

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Published : Jun 7, 2019, 2:36 PM IST

नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के 'नाम कटवाने' के आरोप लगाया था. अब इस आरोप के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 16 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है.

हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं आतिशी, सुशील गुप्ता और मनोज कुमार को जमानत दे दिया है. इसकी शिकायत बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने दर्ज कराई है.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 16 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया

पिछले 30 अप्रैल को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता और आतिशी को समन जारी किया गया था. वहीं आज यानि शुक्रवार को इस मामले पर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए. उन्होंने आज अपनी पेशी से छूट के लिए याचिका दायर दी थी. जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप सुनवाई की अगली तिथि को कोर्ट में पेश हों.

ये है पूरा मामला
बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया है. दिल्ली में अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई है. याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी मार्लेना, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है.

AAP ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने का लगाया था आरोप
आपको बता दें कि अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे. बीजेपी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिया वोटरों में से 4 लाख के नाम क्यों कटवाए, जवाब दीजिए. साथ ही कहा था कि बनिए इस बार भाजपा को वोट नहीं दे रहे. तो क्या इसका मतलब आप उनके वोट कटवा दोगे?

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