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डिफेंस प्रोजेक्ट के निर्माण का रास्ता साफ, केजरीवाल सरकार ने 214 पेड़ों के ट्रांसप्लांट को दी मंजूरी - सरकार ने 214 पेड़ों के ट्रांसप्लांट को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नए डिफेंस प्रोजेक्ट के निर्माण में बाधक बन रहे पेड़ों को वहां से हटाने और ट्रांसप्लांटेशन करने की अनुमति दे दी है. इन पेड़ों की वजह से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है. निर्माण एजेंसी से दिल्ली सरकार को इस प्रोजेक्ट स्थल को खाली करने के लिए 214 पेड़ों को हटाने और ट्रांसप्लांटेशन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव मिला था.

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Published : Jul 1, 2023, 7:47 PM IST

नई दिल्ली:सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रहित में प्रस्ताव को मंजूरी देकर प्रोजेक्ट के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है. सीएम ने पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर बनी गाइडलाइन के अनुसार निर्माण एजेंसी को 214 पेड़ों के बदले 2140 नए पौधों लगाने की शर्त के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दी है. दरअसल, पेड़ों के एक पैच के चलते साइट के निर्माण कार्य में बाधा पैदा हो रहा है. इसके चलते निर्माण एजेंसी ने दिल्ली सरकार से साइट को खाली करने के लिए 214 पेड़ों को हटाने और प्रत्यारोपण करने की मंजूरी मांगी थी.

इस पर डिफेंस फोर्स के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित में पेड़ों के पैच को साफ़ करके काम में तेजी लाने के लिए सहमति दी है. दिल्ली सरकार ने एजेंसी के लिए पेड़ों को हटाने और प्रत्यारोपित करने के बदले में दस गुना पेड़ लगाना अनिवार्य किया है. ऐसे में वो 214 पेड़ों को हटाने के बदले 2,140 नए पौधे लगाएगी. इन पौधों को चिंहित स्थान पर लगाया जाएगा, जिन्हें पेड़ों को स्थानांतरित करने की अनुमति जारी होने की तारीख से 3 महीने के अंदर लगाया जाएगा.

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आधुनिक विकास का दिल्ली पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और प्रभावित होने वाले किसी भी पेड़ की भरपाई के लिए 10 गुना वृक्षारोपण अनिवार्य किया गया हैं. प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सीएम ने कहा कि इस प्रस्ताव को एलजी के समक्ष रखा जाएगा.

दिल्ली सरकार ने कहा है कि चिन्हित परियोजना स्थल के पास ही प्रत्यारोपण किया जाएगा. दिल्ली सरकार की ओर से साइट पर अप्रूव किए गए और चिंहित पेड़ों के अलावा एजेंसी एक भी अन्य पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकती. अगर एजेंसी द्वारा अप्रूव किए गए पेड़ों के अलावा किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो यह दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत अपराध माना जाएगा.

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