नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी रविवार को एक बड़ा फैसला लिया है. देश के कुछ राज्यों की तरह दिल्ली को भी 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है. जरूरत के सामान की दुकान खुली रहेंगी. लेकिन गैर जरूरी और मीडिया, पुलिसकर्मी डॉक्टरों के अलावा आवाजाही करने वालों को अब किसी भी तरह की इजाजत नहीं रहेंगी. मकसद है कोरोना वायरस से दिल्ली वालों को बचाना.
अरविंद केजरीवाल ने की दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा जनता को बचाने का प्लान
रविवार को जब जनता कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के लोग घरों में थे तब सरकार कैसे इस वायरस से सबको बचाया जाए इसका प्लान बना रही रही है.
31 मार्च तक दिल्ली में लॉकडाउन
शाम होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह प्लान सबके सामने साझा किया. डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने दिल्ली के लॉकडाउन होने की सूचना दी. सोमवार सुबह 6 बजे से 31 मार्च रात 12 बजे तक दिल्ली को लॉक डाउन किया गया है. मतलब इस दौरान किसी को भी कहीं जाने की इजाजत नहीं होगी. लॉकडाउन का मकसद वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाना है.
दिल्ली में ये संवाएं रहेगी बंद और जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई ये बड़ी बातें
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये की ये सभी मुख्य बातें.
- हम बहुत भाग्यशाली हैं कि यह वायरस हमारे देश में बहुत देरी से आया. इस वायरस के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं है. लेकिन दूसरे देशों में इसने कैसे प्रभावित किया उससे हम सीख ले सकते हैं.
- हमने अगर दूसरे देशों से सीख नहीं ली तो फिर कोई फायदा नहीं. कल सुबह 6 बजे से 31 मार्च रात 12 बजे तक दिल्ली लॉक डाउन.
- सभी धार्मिक स्थल, बंद कर दिए गए हैं. किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन को इजाजत नहीं होगी.
- दिल्ली की सभी सीमा 31 मार्च तक सील कर दिए गए हैं. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट बंद रहेंगे. लेकिन उनके कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा इसलिए उनको तनख्वाह दी जाएगी.
- कानून व्यवस्था, पुलिस, अस्पताल, फायर, प्रिजर्व, राशन, बिजली, पानी, सफाई, विधानसभा का कामकाज, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, खाना, दवाई, मिल्क प्लांट, केमिस्ट, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. जो व्यक्ति इस आदेश को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इन जिलों में लागू 144 धारा
मध्य जिला, पूर्वी जिला, उत्तरी जिला, उत्तर पश्चिमी जिला, उत्तर पूर्वी जिला, दक्षिणी जिला, पश्चिमी जिला समेत इन 7 जिलों में धारा 144 लागू की गई है.