डीएसआईआईडीसी से संबंधित सेवाओं के आधार प्रमाणीकरण अधिसूचना जारी करने को मंजूरी
दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीएसआईआईडीसी से संबंधित 08 ऑनलाइन सेवाओं के आधार प्रमाणीकरण से संबंधित अधिसूचना को जारी करने को मंजूरी दे दी है.
नई दिल्ली: उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीएसआईआईडीसी) से संबंधित 08 ऑनलाइन सेवाओं के आधार प्रमाणीकरण से संबंधित अधिसूचना को जारी करने को मंजूरी दे दी है.
इस सेवा से आम जनता को पारदर्शी तरीके से सरकारी विभागों से संबंधित सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकेंगी। इस निर्णय से दिल्ली के लोग किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप के, डीएसआईआईडीसी कार्यालय में अनावश्यक रूप से गए बिना, इन सेवाओं का लाभ उठा सकेगें।
आधार (वित्तीय और अन्य सबसिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 एवं भारत सरकार के गुड गवर्नेंस रूल्स, 2020 के दायरे में अधिूसचित सेवाओं के आधार द्वारा प्रमाणीकरण से राजधानीवासी अब डीएसआईआईडीसी की निम्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकेगें-
1 मोर्टगेज की अनुमति ।
2. संपत्ति का फ्रीहोल्ड कंवर्जन।
3. रिफंड का अनुरोध।
4. लीज डीड की पुर्नबहाली।
5. फर्म/कंपनी के संगठन में परिवर्तन।
6. कब्जे के लिए आवेदन।
7. निर्माण हेतु समय विस्तार।
8. देय राशि का आनलाईन भुगतान।
इन सेवाओं को प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था इस आशय से संबंधित कागजातों का प्रमाणीकरण आधार आईडी से ही ऑटोमैटिक तरीके से करवा सकेंगे। लोग बिना डीएसआईआईडीसी कार्यालयों में गए और अधिकारियों के अनावश्यक हस्तक्षेप के अपना काम करा सकेगें। यह निर्णय सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के अलावा, राष्ट्रीय राजधानी में ’’ईज आफ डूइंग बिजनेस’’ को भी बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा।