नई दिल्ली:दिल्ली सरकार में मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. ईडी के कोर्ट परिवर्तन आवेदन को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया है. अब इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल करेंगे. गुरुवार को हुई सुनवाई में ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू तो वहीं सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए थे. जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ सत्येंद्र जैन की तरफ से राहुल मेहरा ने हाई कोर्ट में अपील की है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि तय की है.
ईडी ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य व जेल मंत्री रहने के चलते सत्येंद्र जैन लगातार अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं. ईडी ने कहा कि कोर्ट को कई बार अलग-अलग तथ्यों से अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया. ईडी ने कहा की जैन आरोप पत्र दाखिल होने के दौरान भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जबकि बार लगातार एक जेल से दूसरे जेल एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे थे. वहीं दूसरी तरफ सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि न्यायाधीश द्वारा सत्येंद्र जैन का पक्ष स्वीकार करने के चलते ईडी न्यायधीश को पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए बदलने की मांग कर रही है. स्थानांतरण के मामले में यदि किसी न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, तो इसका न्यायाधीश और न्यायपालिका पर गंभीर प्रभाव पड़ता है. सिब्बल ने कहा कि जैन फिलहाल किसी विभाग के मंत्री नहीं है. इस पर ईडी द्वारा विरोध कर बताया गया कि जैन मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है.
ये भी पढ़ें:ईडी ने कहा, अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं सत्येंद्र जैन, फैसला सुरक्षित