दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

सत्येंद्र जैन की जमानत पर अब दूसरे कोर्ट में होगी सुनवाई, ईडी की याचिका को मंजूरी - ईडी की याचिका को मंजूरी

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत कार्यवाही को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को अनुमति (ED petition got approval from Rouse Avenue Court) दे दी है. अब इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल करेंगे.

bail proceedings of Satyendar Jain
bail proceedings of Satyendar Jain

By

Published : Sep 23, 2022, 12:32 PM IST

Updated : Sep 23, 2022, 2:09 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली सरकार में मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. ईडी के कोर्ट परिवर्तन आवेदन को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया है. अब इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल करेंगे. गुरुवार को हुई सुनवाई में ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू तो वहीं सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए थे. जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ सत्येंद्र जैन की तरफ से राहुल मेहरा ने हाई कोर्ट में अपील की है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि तय की है.

ईडी ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य व जेल मंत्री रहने के चलते सत्येंद्र जैन लगातार अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं. ईडी ने कहा कि कोर्ट को कई बार अलग-अलग तथ्यों से अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया. ईडी ने कहा की जैन आरोप पत्र दाखिल होने के दौरान भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जबकि बार लगातार एक जेल से दूसरे जेल एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे थे. वहीं दूसरी तरफ सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि न्यायाधीश द्वारा सत्येंद्र जैन का पक्ष स्वीकार करने के चलते ईडी न्यायधीश को पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए बदलने की मांग कर रही है. स्थानांतरण के मामले में यदि किसी न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, तो इसका न्यायाधीश और न्यायपालिका पर गंभीर प्रभाव पड़ता है. सिब्बल ने कहा कि जैन फिलहाल किसी विभाग के मंत्री नहीं है. इस पर ईडी द्वारा विरोध कर बताया गया कि जैन मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है.

ये भी पढ़ें:ईडी ने कहा, अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं सत्येंद्र जैन, फैसला सुरक्षित

बता दें कि जैन की जमानत याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल कर रही थीं. इस दौरान ईडी ने कोर्ट बदलने की मांग को लेकर एक आवेदन जिला न्यायाधीश विनय कुमार के पास दाखिल किया. आवेदन पर विचार करते हुए जिला प्रधान न्यायाधीश ने जमानत याचिका की सुनवाई और फैसले पर रोक लगाते हुए आवेदन पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी. जिसके खिलाफ सत्येंद्र जैन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. सर्वोच्च न्यायालय में मामले में सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को गुरुवार को ही मामले की सुनवाई कर यह तय करने को कहा था.

ये भी पढ़ें: मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- जिला अदालत कल करें सुनवाई

कोर्ट बदलने से क्या होगा असर:अधिवक्ता रवि द्राल बताते हैं कि 17 अगस्त से जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी ऐसे में एक लंबा समय कोर्ट ने जिरह को दिया है. लेकिन अब कोर्ट बदल जाने की वजह से एक बार फिर दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें रखेंगे, जिसमें वक्त लग सकता है. ऐसे में जल्दी सुनवाई के अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट के कई घंटे खराब हुए हैं, वहीं प्रशासन व अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के भी संसाधन लगे हैं.

ऐसी ही ज़रूरी और विश्वसनीय ख़बरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप

Last Updated : Sep 23, 2022, 2:09 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details