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शुक्रवार से नर्सरी दाखिला की 25 फीसदी सीटों पर आवेदन शुरू

शैक्षिणक सत्र 2023-2024 में आर्थिक पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित वर्ग (डीजी) और दिव्यांग श्रेणी की 25 फीसदी सीटों पर नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिला के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है. आवेदन करते वक्त अभिभावक ध्यान दें कि आवेदन फॉर्म में जानकारी सही हों, क्योंकि सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा और फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा.

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Published : Feb 10, 2023, 2:28 PM IST

नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत अपने बच्चों का दाखिला का सपना देखने वाले अभिभावक अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए. दरअसल शैक्षिणक सत्र 2023-2024 में आर्थिक पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित वर्ग (डीजी) और दिव्यांग श्रेणी की 25 फीसदी सीटों पर नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिला के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इस दौरान अभिभावक ध्यान दें कि आवेदन फॉर्म में जानकारी सही हों, क्योंकि सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा और फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा.
25 फरवरी तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया:शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार 10 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 25 फरवरी तक आवेदन लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि एक बार सभी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ तीन मार्च को जारी किया जाएगा.हालांकि अगर सीट खाली रहती है, तो दूसरी लिस्ट भी निकाली जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन और किन दस्तावेज की होगी जरूरत :बता दें कि वो लोग आवेदन कर सकते हैं कि जिनकी सालाना इनकम एक लाख से कम है. वह ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के लिए अपने बच्चे का आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा बीपीएल, एएवाई कार्ड धारक भी आवेदन के लिए योग्य होंगे. साथ ही जरूरी दस्तावेज जैसे कि बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, माता-पिता की पासपोर्ट आकार की फोटो, परिवार की फोटो (माता, पिता और बच्चे), एड्रेस का डॉक्‍यूमेंट, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे का आधार कार्ड रखना जरूरी होंगे.

दाखिला देने से मना नहीं कर सकते स्कूल :शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, 3 मार्च को जारी होने वाली पहली लिस्ट में जिन छात्रों का नाम चयनित किया जाएगा.उन्हें जो स्कूल अलॉट किए जाएंगे. उन स्कूल प्रमुखों को हर हाल में बच्चे का दाखिला सुनिश्चित करना होगा.अगर कोई स्कूल चयनित अभ्यर्थियों को दाखिला देने में मना करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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