नई दिल्ली: रोहिणी कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले के मुख्य आरोपी और ओलंपिक विजेता सुशील पहलवान की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में एडिशनल सेशंस जज जगदीश कुमार ने शाम चार बजे फैसला सुनाने का आदेश दिया.
जख्म के निशान गन के नहीं है
सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कुछ मसलों पर जवाब नहीं दिया है. घटना 5 मई की है. कुछ लोगों ने बताया छत्रसाल स्टेडियम में रात में फायरिंग हुई है, लेकिन एफआईआर में ये नहीं कहा गया है कि किसने फायरिंग की. एफआईआर में कहा गया है कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला है.
सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि पुलिस के स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि जख्म के निशान गन के नहीं हैं. इसका कोई जिक्र नहीं है कि किसने फायरिंग की और किनके बीच ये घटना घटी. उन्होंने कहा कि जब गन से कोई जख्म नहीं हुआ, तो सुशील कुमार के खिलाफ धारा 302 लगाने का कोई मतलब नहीं है.
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पुलिस को कॉल करने वाले का नाम नहीं बताया गया
लूथरा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने होंडा सिटी कार की कहानी बाद में जोड़ी, ताकि कार को जब्त किया जा सके. लूथरा ने कहा कि सुशील पहलवान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं. उन्होंने कई मेडल जीते हैं. वह छत्रसाल स्टेडियम में ओएसडी के पद पर तैनात हैं. अपने परिवार के साथ रहते हैं. उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी का जवाब अधूरा है. एफआईआर में जिस व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर बताया उसका मोबाइल नंबर तो बताया गया है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया है.
सुशील कुमार का पासपोर्ट वापस करेगी पुलिस
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कॉल करने वाले का नाम पूछा, तब वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस ने कॉल करने वाले का बयान दर्ज किया है. वह कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आरोपी ने एक दूसरे गैंग को हायर किया था, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है. तब वकील आरएस जाखड़ ने कहा कि इस बात का कोई जिक्र FIR में नहीं है.
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वकील लूथरा ने कहा कि जिस दूसरे गैंग को हायर किया गया. उसके बारे में पुलिस को ही बताना होगा, जो उसने नहीं बताया है. लूथरा ने कहा कि सुशील कुमार का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है. तब अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया है, बल्कि ऐसी आशंका है कि वह भाग सकते हैं. इसलिए रखा गया है. उसे वापस कर दिया जाएगा.
आरोपी सोनू सुशील कुमार की पत्नी के फ्लैट में रहता है