दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

Anti Corruption Branch: निलंबित दानिक्स अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप

एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने निलंबित दानिक्स अधिकारी एवी प्रेमनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. उनके खिलाफ उनकी ही एक महिला रिश्तेदार ने शिकायत दी है. उनपर दिल्ली और उत्तराखंड समेत कई जगह आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Jun 24, 2023, 11:58 AM IST

नई दिल्ली: एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने सस्पेंडेड दानिक्स अधिकारी एवी प्रेमनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. एसीबी वर्ष 2019 से मामले की जांच कर रही थी. बाद में कोरोना महामारी के कारण जांच में देरी हुई. प्रेमनाथ पर आय से अधिक संपत्ति बनाने का मामला दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ उनकी ही एक महिला रिश्तेदार ने शिकायत दी है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली और उत्तराखंड समेत कई जगह आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है.

शिकायत के आधार पर वर्ष 2019 में एसीबी ने प्राथमिक जांच शुरू की थी, लेकिन इसके बाद कोरोना महामारी फैलने के कारण जांच रोक दी गई थी क्योंकि टीम को अन्य राज्यों में जाकर भी जांच करनी थी और उस समय यात्राओं पर प्रतिबंध था. मामला दर्ज करने के बाद अब एसीबी उन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाएगी.

एवी प्रेमनाथ के खिलाफ दी गई शिकायत में उनकी महिला रिश्तेदार ने आरोप लगाया है कि प्रेमनाथ ने गलत तरीके से आय से अधिक संपत्ति तो बनाई है. उन्होंने अपने परिजनों एवं रिश्तेदारों के नाम से सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट भी बना रखे हैं. शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रेमनाथ ने उत्तराखंड में जमीन लेकर उसमें एक अनाथालय और स्कूल भी खोल रखा है. इसके अलावा ग्वालियर और एमपी के छतरपुर में भी उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है.

ये भी पढे़ंः AAP विधायक ने दिल्ली सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

वहीं, प्रेमनाथ का कहना है कि उनके खिलाफ जानबूझकर साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए यह एफआईआर की गई है. सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा, वह इसके खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे.

ये भी पढे़ंः पूर्व कांग्रेस नेता प्रीता हरित ने थामा भाजपा का दामन, आईआरएस अधिकारी के रूप में दे चुकी हैं सेवाएं

For All Latest Updates

ABOUT THE AUTHOR

...view details