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अंसल हाइटेक टाउनशिप का डायरेक्टर गिरफ्तार, बिल्डर पर 23.70 करोड़ रुपये बकाया - अंसल हाईटेक टाउनशिप के डायरेक्टर को गिरफ्तार

जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) का बकाया नहीं देने पर अंसल हाईटेक टाउनशिप के डायरेक्टर दिनेश प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. बिल्डर पर आरसी का 23.70 करोड़ रुपये बकाया है.

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Published : Jan 21, 2023, 10:13 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा:ग्रेटर नोएडा जिला प्रशासन ने अंसल हाईटेक टाउनशिप के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है. उप जिलाधिकारी दादरी ने कार्रवाई करते हुए अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड के निदेशक दिनेश प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है. उनको दादरी तहसील के रिवेन्यू लॉकअप में रखा गया है.

दरअसल, ग्रेटर नोएडा के अंसल हाइटेक टाउनशिप लिमिटेड में सैकड़ो की संख्या में लोगों ने निवेश किया. कई वर्ष बीत जाने के बाद भी टाउनशिप की तरफ से न तो लोगों को प्लॉट व फ्लैट उपलब्ध कराए गए और ना ही प्रोजेक्ट में निवेश की गई रकम वापस लौटाई गई. सैकड़ों निवेशकों का अंसल हाइटेक टाउनशिप पर 23.70 करोड़ बकाया है. कई बार रकम मांगने पर भी जब रकम नहीं लौटाई गई तो निवेशकों ने उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) का दरवाजा खटखटाया.

यूपी रेरा ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बिल्डर को खरीदारों का पैसा वापस लौटाने का आदेश दिया. जिसके बाद बिल्डर ने मामले में कोई सुनवाई नहीं की तो यूपी रेरा ने प्रशासन को ख़रीद दारों की रकम लौटने के लिए आरसी जारी कर दी. जिसके बाद जिलाधिकारी को जारी की गई आरसी का अनुपालन करते हुए दादरी उप जिलाधिकारी आलोक कुमार ने अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड के निदेशक दिनेश प्रताप सिंह को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया और तहसील के रिवेन्यू लॉकअप में रखा है.

इससे पहले भी यूपी रेरा ने अंसल टाउनशिप पर की थी कार्यवाही

इससे पहले भी यूपी रेरा के द्वारा अंसल टाउनशिप के द्वारा खरीदारों का पैसा ने लौटाने पर कार्रवाई की थी. अंसल बिल्डर के ग्रेटर नोएडा में कई प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं. जिनमें खरीदारों के रकम देने के बाद भी उन्हें फ्लैट व प्लॉट नहीं दिए गए. जिसके बाद खरीदारों ने यूपी रेरा से बिल्डर की शिकायत की. यूपी रेरा में मामले की सुनवाई के दौरान अंसल बिल्डर को कई बार नोटिस जारी किए गए और खरीदारों का पैसा लौटाने का आदेश दिया गया, लेकिन बिल्डर ने मामले में कोई सुनवाई नहीं की. जिसके बाद यूपी रेरा ने इस मामले में आरसी जारी कर दी.

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