नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने एयर इंडिया की फ्लाइट में अपनी सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को मंगलवार को जमानत दे दी. अदालत ने मिश्रा को ₹100000 के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरजोत सिंह भल्ला ने मामले में सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली पुलिस ने उसे 7 जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था जहां से अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद उसने अपनी जमानत की याचिका दायर की थी लेकिन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग ने 11 जनवरी को इसे खारिज कर दिया था. तब से वह न्यायिक हिरासत में है.
आरोप है कि मिश्रा ने पिछले साल नवंबर में एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे में धुत होकर 70 वर्षीय एक महिला पर पेशाब कर दिया था. मीडिया के माध्यम से टाटा समूह के चेयरपर्सन को महिला द्वारा लिखे गए पत्र के सार्वजनिक होने के बाद यह घटना सामने आई. मिश्रा को बाद में कंपनी के साथ वेल्स फारगो में उनकी नौकरी से यह कहते हुए हटा दिया गया था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप "बेहद परेशान करने वाले" हैं. सोमवार को उनकी जमानत की सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि मिश्रा शुरू में फरार हो गया और अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया. आखिरकार उसके IMEI नंबर के जरिए उसका पता लगा लिया गया.