नई दिल्ली:दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को 1 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. रातुल पुरी की ईडी हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने उसे कोर्ट में पेश किया था.
पिछले 16 सितंबर को कोर्ट ने रातुल पुरी की ईडी हिरासत आज तक के लिए बढ़ा दी थी. पिछले 11 सितंबर को कोर्ट ने 16 सितंबर तक के लिए ईडी हिरासत बढ़ाया था.
17 सितंबर तक थी न्यायिक हिरासत
3 सितंबर को सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि रातुल पुरी को एक दूसरे मामले में कोर्ट ने 17 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. रातुल पुरी ने इस मामले में सरेंडर करने के लिए याचिका दायर किया है. कोर्ट पहले ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है. तब कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया था.
पिछले 29 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी की सरेंडर करने के लिए दायर याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि रातुल पुरी एक दूसरे मामले में हिरासत में हैं इसलिए उसे सरेंडर करने का आदेश देने से दूसरे मामले की जांच में असर पड़ सकता है.
अग्रिम जमानत याचिका की थी खारिज
रातुल पूरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द किए जाने की मांग की थी. पिछले 9 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था.
ईडी ने कहा था कि उसने 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए. पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. रातुल पुरी पर आरोप है कि अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था. ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आया.