दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार के कार्यालयों में 15 नवंबर के बाद वीसीआईएमएस पोर्टल पर सिर्फ ऑनलाइन ही ली जाएगी शिकायतें

दिल्ली सरकार के ऑफिसों में लोकसेवकों की शिकायतें सिर्फ ऑनलाइन ली जाएगी. यह आदेश LG वीके सक्सेना ने बुधवार को जारी किया है. नया नियम 15 नवंबर के बाद लागू कर दिया जाएगा. Delhi government offices, complaints will be taken only online on VCIMS portal

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 8, 2023, 8:55 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तय किया है कि 15 नवंबर 2023 के बाद विभाग, संस्था, प्राधिकृति अधिकारी द्वारा विजिलेंस शिकायतें शारीरिक मोड में स्वीकार नहीं की जाएगी और न कोई एक्शन लिया जाएगा. शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए उपराज्यपाल ने विजिलेंस शिकायत सूचना प्रबंधन प्रणाली (वीसीआईएमएस) का शुभारंभ 21 सितंबर 2023 को किया था.

इस प्रणाली में किसी भी समय कहीं से भी कोई भी सार्वजनिक सेवक के खिलाफ विजिलेंस संबंधित शिकायत कर सकता है. किसी कारणवश ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में असमर्थ होने वाले और जो किसी कारणवश शारीरिक शिकायत दर्ज करने के लिए आगे आते हैं, उनको शिकायत दर्ज करने में सहायता प्रदान करने के लिए विभागों को हर कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित करने की सलाह दी गई है.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली बीजेपी का आरोप- केजरीवाल की गुजरात यात्रा पर 'चार्टड प्लेन' का खर्चा 44 लाख रुपए

इस तरह ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं शिकायतः इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए एक बार पंजीकरण की आवश्यकता है, जिसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड या चुनाव पहचान नंबर के साथ लिंक किया जा सकता है. शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे. इस प्रणाली में शिकायतकर्ता की पहचान को उजागर नहीं किया जाता है.

शिकायतकर्ता की पहचान केवल विशेष परिस्थितियों के तहत ही प्रकट की जा सकती है. पोर्टल https://vcirs.delhi.gov.in के माध्यम से पहुंचा जा सकता है. पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निष्कर्ष, पारदर्शी और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा, जो शिकायतों पर संज्ञान लेगी.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के अतिक्रमित वनों को आरक्षित वन घोषित करने का दिया आदेश, 15 दिसंबर को सुनवाई

ABOUT THE AUTHOR

...view details