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लेटलतीफी के आदि अधिकारियों को ट्रेड एंड टैक्सेस विभाग का खास निर्देश, कटेगी सैलरी

ट्रेड एंड टैक्सेस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने एक एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने का आदेश दिया गया है.

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ट्रेड एंड टैक्सेस विभाग

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Published : Dec 12, 2019, 4:04 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली सरकार के तमाम विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लेटलतीफी से परेशान ट्रेड एंड टैक्सेस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने एक एडवाइजरी जारी की. सभी को समय पर पहुंचने का आदेश दिया गया है.

अधिकारियों को ट्रेड एंड टैक्सेस विभाग का खास निर्देश

अधिकारियों और कर्मचारियों की लेटलतीफी को लेकर पहले भी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से लेकर विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेट्री की ओर से लगातार निर्देश जारी किए जाते रहे हैं. मगर इसका कोई खास असर नहीं होता देख अब ये एडवाइजरी जारी की गई है.

'लेटलतीफी के आदि अधिकारी'

ट्रेड एंड टैक्सेस विभाग की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी और स्टाफ समय से ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं. अधिकारी ऑफिस पहुंचने के निर्धारित समय, सुबह 10 बजे नहीं पहुंच रहे हैं. इन सभी को देखा गया कि वो अपने निर्धारित समय से लेट ऑफिस पहुंच रहे हैं. इस बात को भी स्पष्ट किया है कि कई अधिकारी लेटलतीफी के आदि हो चुके हैं.

'सख्ती से हो पालन'

इस एडवाइजरी को जारी करते हुए ये भी आदेश दिए गए हैं कि भविष्य में ऑफिस में समय से पहुंचने को सुनिश्चित किया जाए और आदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए. एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय से तो ऑफिस पहुंचने ही चाहिए, साथ ही उन सभी को अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में भी रजिस्टर करना जरूरी होगा.

'कटेगी सैलरी'

अटेंडेंस, बायोमेट्रिक सिस्टम में सुबह 10 बजे से पहले रजिस्टर करनी जरूरी होगी. अगर कोई अधिकारी इन आदेशों की अवहेलना करेगा है या अनुपालन नहीं करेगा, तो उसको अनुपस्थित तो माना ही जाएगा साथ ही नियमों के तहत लीव के रूप में उसके अकाउंट से सैलरी भी काटी जाएगी.

15 मिनट की रियायत

बता दें कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के आने का समय अधिकतम 10 बजे तक निर्धारित है. इसमें 15 मिनट की रियायत दी गई है, लेकिन महीने में इस रियायत का सिर्फ 3 दिन तक फायदा उठाया जा सकता है.

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