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मानहानि मामले में समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे AAP सांसद राघव चड्ढा, 11 दिसंबर को अगली सुनवाई

AAP MP Raghav Chadha: आप सांसद राघव चड्ढा ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने पर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के बाद अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने का कहकर मामले को अगली तारीख के लिए सूचीबद्ध कर दिया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 20, 2023, 5:51 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा समन आदेश के अपीलों को खारिज करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया है. उन्होंने याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी. राघव चढ्ढा को मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था और सेशन कोर्ट ने समन आदेश को बरकरार रखा था.

सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने को कहा. न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने याचिका में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी. ट्रायल कोर्ट ने भाजपा नेता छैला बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर समन जारी किया था. उन्होंने दावा किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए बयानों के माध्यम से उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम किया गया है. ये बयान भाजपा द्वारा नियंत्रित या शासित उत्तरी एमसीडी से संबंधित लगभग 2400-2500 करोड़ रुपये के धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित हैं.

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ट्रायल कोर्ट में अपील खारिज: राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन आदेश के खिलाफ राघव चड्ढा और सत्येन्द्र जैन द्वारा दायर की गई अपीलों को खारिज कर दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल द्वारा पारित 11 नवंबर 2023 के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ चड्ढा ने हाईकोर्ट का रूख किया है.

अदालत ने कहा था कि ये दोनों आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज की जाती हैं और 16 फरवरी, 2022 और 9 नवंबर, 2022 के आदेशों को तथ्यों के साथ-साथ कानून की दृष्टि से भी पूरी तरह से सही और कानूनी माना जाता है. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अपील खारिज कर दी और कहा कि 9 नवंबर, 2022 के समन आदेश के अनुपालन में पुनरीक्षणकर्ताओं को दिए गए आरोपों के बाद के नोटिस भी तदनुसार बरकरार रखे जाते हैं.

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