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आप विधायक वीरेंद्र कादियान के खिलाफ दर्ज केस में तीन जून को होगी गवाही

दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन जून की तारीख तय की है. वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ जान से मारने की धमकी और जातिसूचक शब्द बोलकर बेइज्जती करने का आरोप है.

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आप विधायक वीरेंद्र कादियान

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Published : May 20, 2023, 9:19 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने गवाही के लिए सुनवाई की अगली तारीख तीन जून तय की है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने विधायक के खिलाफ आरोप तय करने केे आदेश दिए थे. बता दें कि इंदिरा पार्क पालम कालोनी निवासी नीरज निरवाल ने तिलक मार्ग थाने में सितंबर 2022 को विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ जान से मारने की धमकी और जातिसूचक शब्द बोलकर बेइज्जती करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी.

आरोप हैं कि यह वारदात 23 अगस्त 2022 को जामनगर हाउस एसडीएम कार्यालय परिसर में विधायक व उनके साथियों ने की थी. इस मामले में विधायक सहित अन्य पर केस दर्ज हुआ था. विशेष न्यायाधीश गीताजंलि गोयल की कोर्ट में 12 मई को विधायक वीरेंद्र कादियान पर एससीएसटी एक्ट, आईपीसी की धारा 341, 506, 34 के तहत आरोप तय किए गए थे.

2020 में विधायक चुने गए कादियान :वर्ष 2020 में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने तत्कालीन विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह का टिकट काटकर वीरेंद्र सिंह कादियान को प्रत्याशी बनाया था. कादियान ने भाजपा प्रत्याशी मनीष सिंह को बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी. कादियान पहली बार विधायक बने थे. विधायक होने के साथ ही कादियान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के पदेन सदस्य भी हैं.

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