नई दिल्लीःराजधानीदिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 2016 में एम्स के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से दो साल की कैद और एक लाख रुपए का जुर्माना की सजा पर रोक लगा दिया है. स्पेशल जज विकास धूल ने सोमनाथ भारती की याचिका पर ये आदेश जारी किया.
बीस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिली
कोर्ट ने सोमनाथ भारती को बीस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दिया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी. बता दें कि पिछले 23 जनवरी को एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने सोमनाथ भारती को सजा सुनाई थी. पिछले 22 जनवरी को कोर्ट ने सोमनाथ भारती को इस मामले में दोषी ठहराया था.
सितंबर 2016 की घटना
कोर्ट ने इस मामले के दूसरे आरोपियों जगत सैनी, दिलीप झा , संदीप सोनू और राकेश पांडेय को बरी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने सोमनाथ भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 353, 147 और 149 के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत दोषी पाया है. घटना 9 सितंबर 2016 की है. एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने 10 सितंबर 2016 को एफआईआर दर्ज कराया था.