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Delhi Excise Policy Scam: आज खत्म हो रही मनीष सिसोदिया की रिमांड, दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश करेगी CBI

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिमांड आज समाप्त हो रही है, जिसके बाद सीबीआई सोमवार दोपहर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी.

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पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

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Published : Mar 6, 2023, 10:27 AM IST

नई दिल्ली:दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिमांड अवधि सोमवार को खत्म हो रही है. सीबीआई आज सिसोदिया को दोपहर 2:00 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल की कोर्ट में पेश करेगी. मनीष सिसोदिया को कोर्ट अब तक 2 बार में 7 दिनों की रिमांड पर भेज चुका है. गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की मांग पर कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड की स्वीकृत दी थी. वहीं उसके बाद सीबीआई की 3 दिन की रिमांड की मांग पर कोर्ट ने 2 दिनों की रिमांड की स्वीकृति दी थी, जिसका मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश वकील ने पुरजोर विरोध किया था.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सिसोदिया के जमानत के आवेदन पर विचार करने के लिए 10 मार्च की तिथि नियत की थी. इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को भी जमानत पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 मार्च का ही समय दिया है. ऐसे में यह साफ है कि सिसोदिया को होली के दौरान या तो सीबीआई रिमांड में रहना होगा या फिर तिहाड़ जेल में. बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में सीबीआई ने अब तक 4 गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें से 2 लोगों को जमानत मिल चुकी है. हालांकि यह दोनों आरोपी ईडी द्वारा भी गिरफ्तार किए गए हैं और वह इस मामले में वह अभी भी न्यायिक हिरासत में है.

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उपराज्यपाल की शिकायत पर सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले को लेकर दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. सीबीआई का आरोप है कि पॉलिसी बनाते समय कई कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में तब्दीली की गई. इस दौरान मार्जिन का प्रतिशत भी बढ़ाया गया. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति की ड्राफ्ट दक्षिण भारत के कारोबारी समूहों के मोबाइल में उन्हें मिले. सीबीआई का दावा है कि इसको लेकर कई हजार करोड़ रुपए से भी ऊपर का घोटाला संभव है. प्रवर्तन निदेशालय ने भी कोर्ट में दाखिल किए गए आरोप पत्र में यह लिखा है कि आरोपी विजय नायर को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे.

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