नई दिल्ली:निजी स्कूलों में EWS/DG और CWSN कैटेगरी में एंट्री लेवल क्लास में एडमिशन में अनियमितता को दूर करने के लिए शिक्षा निदेशालय ने अहम फैसला लिया है. शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में एडमिशन के लिए नए मापदंड तैयार किए हैं. जिसके तहत एडमिशन के दौरान बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य और घर से स्कूल की दूरी को लेकर नए मापदंड तैयार किए हैं.
बता दें कि शिक्षा निदेशालय द्वारा निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी में दाखिले के लिए एक सर्कुलर जारी किया है. जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि दाखिले को लेकर ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को बच्चे का आधार कार्ड नंबर अवश्य देना होगा. वहीं आधार कार्ड नंबर मांगने को लेकर शिक्षा निदेशालय ने कहा कि कई बार आवेदक के द्वारा एक से अधिक बार आवेदन कर दिया जाता था, जिसकी वजह से आवेदन की संख्या बढ़ जाती थी. कई बार नाम सहित कई प्रकार की त्रुटियां भी सामने आती थीं. आधार कार्ड नंबर देने से इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है. जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि आधार कार्ड की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा. मालूम हो कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में आधार विकल्प के तौर पर लिया जाता था. वहीं अब शैक्षणिक सत्र 2023-24 से एडमिशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा.