नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार केजरीवाल सरकार को झटका दिया है. कोर्ट ने राजधानी के प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व कोटे के तहत एडमिशन में आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. साथ ही एकल पीठ के फैसले का बरकरार रखा है. दिल्ली सरकार ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणियों के तहत होने वाले एडमिशन में आधार कार्ड को अनिवार्य किया था. जिसे हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रद्द कर दिया था. इसके बाद सरकार डबल बैंच में गई थी, जहां से भी झटका मिला है.
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि किसी बच्चे की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है. कोर्ट की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को ही मान्य रखा. कोर्ट की नजर में एकल न्यायाधीश का निर्णय पूरी तरह से केएस पुट्टास्वामी (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है. न्यायालय ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश ने अभी तक मामले पर अंतिम विचार नहीं किया है. इसलिए यह राय दी गई कि मामले में सरकार की अपील में कोई योग्यता नहीं थी और इसे खारिज कर दिया गया.
बच्चों को नहीं किया जाएगा मजबूर: न्यायमूर्ति भंभानी ने 27 जुलाई 2023 के अपने आदेश में 12 जुलाई, 2022 और 2 फरवरी, 2023 के परिपत्रों के संचालन पर रोक लगा दी थी. परिपत्रों को चुनौती देने वाली याचिका पांच वर्षीय बच्चे के पिता द्वारा दायर की गई थी. एकल-न्यायाधीश ने कहा कि किसी बच्चे को आधार कार्ड रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. यदि वे अपना आधार प्रस्तुत करके पहचान स्थापित करने में विफल रहते हैं तो भी उन्हें किसी भी सब्सिडी या लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है.