नई दिल्लीः दिल्ली हिंसा मामले में जेल में बंद आसिफ इकबाल तन्हा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मीडिया संगठन को सूचना का स्रोत बताने का एक मौका दे दिया है. आसिफ इकबाल तन्हा के बारे में सूचनाएं लीक करने की जांच करने की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी. जस्टिस विभू बाखरु ने मीडिया संगठन की उस मांग को खारिज कर दिया कि वो सीलबंद लिफाफे में इसकी जानकारी देगा कि किस पत्रकार ने ये जानकारी हासिल की.
सूचना का स्रोत बताने को कहा
सुनवाई के दौरान संबंधित मीडिया संगठन ने कोर्ट से कहा कि वो सीलबंद लिफाफे में ये बताएगा कि किस पत्रकार ने आसिफ इकबाल तन्हा के बारे में सूचनाएं हासिल की थी. इस दलील को कोर्ट ने ठुकराते हुए कहा कि आप हलफनामा दायर कर सूचना का स्रोत बताएं. पिछले 15 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित मीडिया संगठन से सूचना का स्रोत बताने को कहा था.
मीडिया संगठनों को भी नोटिस जारी किया
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट से दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसने ये सूचनाएं लीक नहीं की थीं. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि वो भी इस बात से चिंतित है कि आरोपी के बारे में सूचनाएं लीक की गई हैं, क्योंकि इससे जांच पर असर पड़ता है. पिछले 24 अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस समेत मीडिया संगठनों को नोटिस जारी किया था.
कोर्ट ने इस मामले में दो मीडिया संगठनों के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक और यू-ट्यूब को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने दो मीडिया संगठनों को कुछ गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं लीक की. इन मीडिया संगठनों ने वो गोपनीय सूचनाएं प्रसारित की. याचिका में दोनों मीडिया संगठनों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को गोपनीय सूचनाएं हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है.