नई दिल्लीःदिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले एक विदेशी नागरिक को बरी कर दिया है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में जो आरोप लगाए हैं, उसके पक्ष में कोई दस्तावेज नहीं हैं.
सुनवाई के दौरान विदेशी नागरिक नुरबेक डोसमुकांतबेट उलु की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा कि आरोपी के खिलाफ दायर चार्जशीट में उसकी भूमिका के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि चार्जशीट में आरोपी के बारे में वैसा कुछ भी नहीं बताया गया है, जिससे कि उसके खिलाफ आरोप साबित किया जा सके.
रेबेका जॉन ने कहा कि गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर आरोपियों को तबलीगी जमात समेत किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने का कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया था. इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि आरोपी ने लॉकडाउइन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया.